इलाहाबाद : लगता है बूचड़खाना का मुद्दा यूपी की योगी सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला है. गोरखपुर में कोई बूचड़खाना नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है. वहीं कोर्ट ने गोरखपुर के नगर निगम आयुक्त को सात जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है. उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के दिलशाद अहमद व एक सौ बीस अन्य लोगों द्वारा दाखिल की गई अर्जियों पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस एमके गुप्ता की खंड पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि जब सबको अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है तो सरकार नियमों का पालन करने वाले स्लाटर हाउस क्यों नहीं खोल पा रही है. बता दें कि बूचड़खाने को लेकर अदालत का विचार था कि अवैध बूचड़खाने को बंद किया जाना तो ठीक है, लेकिन आधुनिक बूचड़खाने खोलकर लोगों को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाना गलत है. यह लोगों के पसंद के भोजन करने के अधिकार में रुकावट जैसा है. अदालत इस मामले में सात जुलाई को सरकार के जवाब के साथ फिर से सुनवाई करेगी. यह भी देखें वध के लिए मवेशियों की खरीदी -बिक्री प्रतिबंध की अधिसूचना पर, SC ने केंद्र को दिया नोटिस विहिप ने पीएम मोदी की एक पक्षीय संवेदना को अनुचित बताया