लखनऊ. उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस राज्य के एक बड़े शहर इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर योगी सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 3 नवंबर, 2018 तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने इस सुनवाई को टालने का फैसला कल (बुधवार) शाम में सुनाया है. मोदी जैकेट पाकर खुश हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति, कहा ये बिलकुल फिट है इस जनहित याचिका को अधिवक्ता सुनीता शर्मा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते मंगलवार याने 27 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था. इस याचिका में अधिवक्ता सुनीता शर्मा ने योगी सरकार द्वारा राज्य के एक बड़े शहर इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किये जाने के फैसले का विरोध किया गया था और साथ ही कोर्ट से मांग की गई थी की वे सरकार से अपने इस फैसले को बदलते हुए प्रयागराज का नाम बदल कर वापस से इलाहाबाद किये जाने का आदेश दे. जमाल खशोगी मामले में अमेरिका हुआ सख्त, निष्पक्ष जांच पर दिया जोर इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इस सुनवाई को अब 3 नवंबर तक के लिए टालने का फैसला सुनाया है. उल्लेखनीय है की इस जनहित याचिका में यूपी के ही अर्द्धकुंभ को भी कुम्भ घोषित किये जाने के खिलाफ भी आपत्ति दर्ज कराइ गई थी. इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है की सरकार ने इन जगहों के नाम बदलने से पहले न तो संतों से राय ली और न ही आम जनता से. ख़बरें और भी जम्मू-कश्मीर : बड़गाम एनकाउंटर में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया आज इतने कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, जनता को मिलेगी बड़ी राहत आज हो सकता है मेष राशिवालों को नुकसान, वृषभ को मिलेगा धन इस गाड़ी को खरीदने में गुजर जाएगी आपकी उम्र, कीमत इतनी कि...