सेनफ्रांसिस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 7 इस्लामिक राष्ट्रों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किए जाने के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने विरूद्ध न्यायालयीन कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रतिबंध के पीछे के कारण को लेकर कहा जा रहा है कि यह आतंकवाद के कारण नहीं हुआ है। तो दूसरी ओर उन्होंने अटार्नी जनरल से भी कई तरह के सवाल किए थे। मिली जानकारी के अनुसार सेन फ्रांसिस्को के न्यायालय ने अपनी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रमुखतौर पर तीन जजेस शामिल हुए। नाइंथ सर्किट कोर्ट आॅफ अपील्स में ऐसे प्रतिबंध शामिल हैं जिनमें 7 इस्लामिक देशों के आव्रजन को समाप्त करना दर्शा रहा है। न्यायाधीश रिचर्ड क्लिफटन द्वारा वाॅशिंगटन व मिनेसोटा राज्य द्वारा इस मामले में सवाल किए गए और यह कहा गया कि आखिर यह केवल धर्म आधारित था इसका आधार क्या है। हालांकि इस मामले में न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के निर्णय से केवल 15 प्रतिशत मुस्लिम धर्मावलंबी ही प्रभावित हुए हैं। उनका कहना था कि इस्लामिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के चलते आतंकवाद को लेकर कई तरह की मुश्किलें हुई हैं। यह भी पढ़ें ट्रंप लगा सकते हैं पाकिस्तान पर बैन CIA ने राजीव गांधी की मौत को लेकर जताई थी ये आशंकाऐं ईरान के रक्षा कार्यक्रम को लेकर तनाव पैदा न करे अमेरिका