आनंद भवन पर ​नगर निगम ने कसा शिंकजा, गृहकर बकाया में नही देनी वाली छूट

भारत के प्रथम प्रंधानमत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर संचालित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) पर नगर निगम ने अपने सख्त रूख को साफतौर पर स्पष्ट कर दिया है.बता दे कि जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) द्वारा संचालित आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल को ब्याज समेत 4.36 करोड़ रुपये गृहकर बकाया मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी. विस्तृत जांच के बाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने नगर आयुक्त को इस आशय की रिपोर्ट सौंप दी है. इसमें लिखा गया है कि आनंद भवन में चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं चल रहा है. इसलिए गृहकर में छूट नहीं दी जा सकती. इस संबंध में ट्रस्ट को भी पत्र भेज दिया गया है.

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इस मामले को लेकर नगर निगम से 4.36 करोड़ रुपये गृहकर बकाये का नोटिस मिलने के बाद बीते नवंबर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से मुलाकात की थी और मामला निस्तारित कराने का अनुरोध किया था. महापौर ने ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज निगम में जमा कराने की सलाह दी. फिर नगर निगम जोन-4 की कर निर्धारण टीम ने आनंद भवन का भौतिक सत्यापन किया और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट दी.ट्रस्ट ने आनंद भवन के चैरिटेबल ट्रस्ट होने के दस्तावेज भी दिए थे. इसकी भी जांच कराई गई.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां (आनंद भवन में) कामर्शियल गतिविधियां चल रही हैं. आनंद भवन गृहकर के दायरे में आता है. इसलिए छूट नहीं मिल सकती. टैक्स को लेकर ट्रस्ट का एक मामला न्यायालय में भी चल रहा है. ऐसे में कर पुनरीक्षण नहीं हो सकता. ऐसी दशा में ट्रस्ट को गृहकर देना ही होगा. नगर आयुक्त रवि रंजन का कहना है कि कर विभाग की रिपोर्ट के क्रम में ट्रस्ट को पत्र भेज दिया गया है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं मिला है.  

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