हैदराबाद: सीबीआइ अब आंध्र प्रदेश के किसी भी मामले में दखलअंदाजी नहीं कर पाएगी. आंध्र प्रदेश सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को लॉ एंड ऑडर कायम रखने के लिए दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है. इस सहमति के वापस लेने से सीबीआइ अब आंध्र प्रदेश के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी. जानिए क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच की तल्खियों को उजागर कर दिया है. आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबाआइ) के अधिकारियों को आधिकारिक काम के लिए राज्य में प्रवेश करने से पहले पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद हु वे राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस: मात्र चाटुकारिता बनकर रह गई है पत्रकारिता राज्य सरकार ने जांच एजेंसी के अधिकारियों को पहली बार सूचित किए बिना सर्च (खोज) और संचालन (ऑपरेशन) करने के लिए सहमति वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी है. इस हफ्ते राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को दी गई सहमति को वापस ले लिया गया है. आपको बता दें कि सीबीआइ की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1941 में स्‍थापित विशेष पुलिस प्रतिष्‍ठान द्वारा की गई है. खबरें और भी:- सप्ताह के आखिरी दिन चमका बाजार, सुबह से ही दिखी तेज़ रिकवरी आज इतने गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, आम आदमी को मिलेगी राहत नितिन गडकरी का दावा, नए टोल ठेकों से सरकार को मिलेगा 10 हज़ार करोड़ से अधिक का राजस्व