चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, आंध्र प्रदेश सरकार ने लगाई ​थी याचिका

 

भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है. जो आंध्र प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है. वही, बता दें कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को 5 साल से कम कर 3 साल करने के अध्यादेश को खारिज कर दिया था.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, जिस पर बुधवार को चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने सुनवाई की है.

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इसके अलावा मामले की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी सरकार के अध्यादेश को खारिज कर दिया था. इस अध्यादेश में एसईसी का कार्यकाल 5 साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया था, यह अध्यादेश 10 अप्रैल को लागू किया गया था. इसके अलावा हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. कनगराज को नया एसईसी नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को भी रद कर दिया था. वहीं सेवानिवृत्त नौकरशाह निग्मागड्डा रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख फिर से बहाल कर दिया था. राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज कानून, 1994 में संशोधन कर एसईसी का कार्यकाल 5 साल से कम करके 3 साल कर, रमेश कुमार को अचानक पद से हटा दिया था.

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