नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एन्क्लैट) में देश के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी को तगड़ा झटका लगा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एन्क्लैट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) को 259.22 करोड़ रुपए टैक्स रिफंड की धन राशि आरकॉम को जारी करने के लिए किसी तरह का निर्देश देने से स्पष्ट मना कर दिया है। लोकसभा चुनाव: कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं आप की नाराज़ विधायक अलका लांबा एन्क्लैट ने कहा है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। एन्क्लैट के इस आदेश के बाद अनिल अंबानी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एरिक्सन के 453 करोड़ रुपये की बाकी धन राशि का भुगतान करने के लिए अनिल अंबानी को सर्वोच्च न्यायालय से चार हफ्ते की मोहलत दी गई है, जो 19 मार्च को समाप्त हो रही है। जो भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वह चौकीदार है : पीएम मोदी इस भुगतान को ना चूका पाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। देश के उच्चतम न्यायालय की तरफ से एरिक्सन को कर्ज चुकाने के आदेश दिए जाने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 259.22 करोड़ रुपए की धन राशि जारी किए जाने का आग्रह किया था। आरकॉम का कहना था कि कंपनी बाकी की राशि बैंकों से उधार लेकर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान कर देगी। खबरें और भी:- लोकसभा चुनाव: चंद्रशेखर के बिगड़े बोल, कहा- मोदी को वापस भगाना चाहता हूं गुजरात रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा, कहा- मुंबई आतंकी हमले के समय क्या किया तुमने ? महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, पहली सूची में 37 नामों का एलान