मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस साल अपनी दिवाली जेल की चार दीवारी के अंदर ही मनानी पड़ेगी। 100 करोड़ रुपए के जरबन वसूली के मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी है। बात दें कि अनिल देशमुख भ्रष्टाचार और पद के गलत इस्तेमाल के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच, केंद्रीय एजेंसी CBI कर रही है। देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय से चार अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता को दो नवंबर 2021 को अरेस्ट कर लिया गया था। देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (MVA) सरकार में गृह मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, NCP और कांग्रेस सहयोगी थे। देशमुख इस वक़्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं। देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया था, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से CBI को उनके खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। बता दें कि कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह और बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने 'मिलीभगत' की और खुद को बचाने के लिए उनपर इल्जाम लगा दिए। CBI की स्पेशल कोर्ट को गुरुवार को दी गई अर्जी में देशमुख ने यह भी दावा किया था कि उनके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप सिर्फ जांच एजेंसियों की 'सनक और कल्पनाओं' पर आधारित हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगा आदिवासी नृत्य महोत्सव, 9 देशों के कलाकार होंगे शामिल 'छठ पूजा के दौरान यमुना प्रदूषित न हो..', अधिकारियों को केजरीवाल का आदेश 'काहे आप उस आदमी का नाम लेते हो', आखिर किस पर भड़के CM नीतीश?