महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें हिरासत में लेने के विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई बुधवार को निर्धारित की गई है। सीबीआई ने इससे पहले अनिल देशमुख के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था और सोमवार को वे उन्हें हिरासत में लेने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे थे, जब उन्हें सूचित किया गया था कि देशमुख को कंधे की चोट के कारण जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व गृह मंत्री ने अब सीबीआई हिरासत का विरोध करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे जस्टिस रेवती महिती डेरे की बेंच ने खारिज कर दिया था। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि याचिका पर एक अलग पीठ द्वारा सुनवाई की जाए। देशमुख के वकील बुधवार दोपहर को न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक की पीठ के समक्ष एक याचिका दायर करेंगे, जिसमें सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा। सीबीआई 11 अप्रैल तक बर्खास्त पुलिस अधिकारियों सचिन वाझे, संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को हिरासत में ले रही है। सीबीआई ने अनिल देशमुख, सचिन वाजे, संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। पार्सल के लिए आई 97 तलवारे, देखकर अधिकारी भी रह गए दंग, जाँच में जुटी पुलिस मॉल के वॉशरूम में मिला शव, पुलिस के आते ही खड़ा हो गया युवक, देखकर लोग हुए हैरान 'तेरे बिन नहीं जीना...', लिखकर फंदे पर लटका इंजीनियर, जानिए पूरा मामला