मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। कई महीनों से अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में कैद थे। उन्हें केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 1 लाख रुपये का मुचलका जमा कराने के बाद जमानत प्रदान की गई है। हालांकि, जमानत के बाद भी अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसका कारण यह है कि उनके खिलाफ CBI ने भी मामला दर्ज किया है और उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में वह अब भी जेल में ही बने रहेंगे। किन्तु, इस मामले में जमानत के बाद उनकी जेल से बाहर आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अनिल देशमुख पर उगाही केस में जांच एजेंसी ने कारवाई की थी। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अनिल देशमुख को गत वर्ष 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। 73 साल के NCP नेता को बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एनजे जमादार की बेंच ने 1 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया है। सबसे पहले CBI ने अप्रैल, 2021 में अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके आधार पर ही ED ने नई प्राथमिकी दर्ज की थी। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर इल्जाम लगते हुए कहा था कि उन्होंने शहर के बार मालिकों से पुलिसकर्मियों के माध्यम से वसूली कराई है। इसमें बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे का नाम भी सामने आया था। बटन दबाया, दरवाजा खुला, लेकिन नहीं आई लिफ्ट.., 11वीं मंजिल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत 'आप खून चूस रहे हो, फ्री बिजली नहीं रुकने दूंगा...', जांच के आदेश पर भड़के सीएम केजरीवाल LAC पर कैसी है भारत की तैयारी ? वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने दी जानकारी