महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को यहां की विशेष पीएमएलए अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में पूछताछ के बाद देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 नवंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। मंगलवार को एनसीपी नेता को विशेष न्यायाधीश एम जे देशपांडे के सामने लाया गया, जिन्होंने उनकी ईडी नजरबंदी खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार और सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के आरोप में इस साल 21 अप्रैल को देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने उनके सहयोगियों की जांच शुरू की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी में कम से 100 करोड़ रुपये के आरोपों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा इस मामले में देशमुख और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था । ईडी के मुताबिक, देशमुख ने गृह मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल करते हुए डिस्चार्ज पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े के जरिए मुंबई के विभिन्न बार और भोजनालयों से 4.70 करोड़ रुपये इकट्ठा किए। कंगना पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा- "देशद्रोह सिर्फ मुसलमानों के लिए..." अमित शाह के JAM वाले बयान पर ओवैसी ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा- ''उनको हर बात में आजम खान...'' भोपाल के जंबूरी मैदान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी