मुंबई: महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के MLC अनिल परब को दापोली रिसॉर्ट मामले में बड़ी राहत प्राप्त हुई है। लोकायुक्त ने महाराष्ट्र के दापोली में अवैध रूप से तैयार किए गए रिसॉर्ट मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, तत्पश्चात, इस मामले में लोकायुक्त को जांच करने के निर्देश दिए गए थे। लोकायुक्त ने दापोली में साईं रिसॉर्ट के अवैध निर्माण की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में कहा गया था कि इस रिसॉर्ट का निर्माण 2020 में कोरोना लॉकडाउन के चलते किया गया था। इस के चलते सीआरजेड नियमों का उल्लंघन किया गया। यह भी कहा गया कि रिसॉर्ट को 10 करोड़ रुपये की लागत में तैयार किया गया है, जिसकी तहकीकात की जानी चाहिए। मगर लोकायुक्त ने शिकायत पर गौर नहीं कर मामला बंद कर दिया। लोकायुक्त, जिला अदालत और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) से राहत प्राप्त होने के पश्चात् अनिल परब ने सोमैया से बिना किसी शर्त के माफी मांगने को कहा। उन्होंने माफी नहीं मांगने पर सोमैया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं निर्दोष हूं मगर मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए, उसका क्या होगा। मेरी बदनामी हुई उसका क्या? मुझे बदनाम किया गया तथा मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। बता दें कि अनिल परब को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का नजदीकी माना जाता है। उद्धव की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी (MVA) के कार्यकाल के चलते वह परिवहन मंत्री थे। किरटी सोमैया ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। काम दिलाने के नाम पर किया महिला का बलात्कार, फिर जो किया वो कर देगा हैरान शरद पवार का बड़ा खुलासा, बोले- 'बाबरी गिरने से पहले मैंने नरसिम्हा राव को कहा था कि...' अनुच्छेद 370 मामले में SC की दो टूक- 'जम्मू-कश्मीर में ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं'