धार कलेक्टर के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट, जानिए क्या है मामला?

धार: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने धार कलेक्टर प्रियांक मिश्र और जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर जारी किया गया है। धार के ग्राम पंचायत नछला के रोजगार सहायक मिथुन चौहान ने अधिवक्ता भटनागर के जरिए याचिका दायर की थी। मिथुन की शिकायत थी कि 25 फरवरी 2017 को तबियत खराब होने की वजह से वह काम पर नहीं जा सका था। फिर बिना किसी सुनवाई या जांच के उसे हटा दिया गया। अफसरों के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, मगर उसे निरस्त कर दिया गया।

अपील निरस्त होने के पश्चात् मिथुन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इंदौर की खंडपीठ में रिट याचिका दायर की गई। सुनवाई के पश्चात्, 22 अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय ने मिथुन की निरस्तीकरण का आदेश खारिज कर दिया तथा उसे राहत देते हुए कहा कि मिथुन को पिछले वेतन का 50 प्रतिशत सहित नौकरी पर दोबारा बहाल किया जाए।

तत्पश्चात, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई, मगर 3 जुलाई 2024 को अदालत ने इस अपील को भी निरस्त कर दिया। इसके बावजूद अफसरों ने आदेश की अवमानना की। जब याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, तो दोनों अधिकारी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। अंततः, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने धार कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

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