असम: सिविल ऑफिसर पर रिश्वत का आरोप, अरेस्ट वारंट जारी

गुवाहाटी. असम सिविल सर्विस ऑफिसर नंदिता कोंवर के खिलाफ घूस के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है. घूस लेने के आरोप में नंदिता  पर एक केस दर्ज किया गया था.  कोर्ट ने उन्हें केस के संबंध में पेश होने के लिए समन जारी किया था लेकिन नंदिता कोर्ट में पेश नहीं हुई.  इसके चलते नंदिता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया. 

नंदिता ने एनजीओ दुर्गा सरोवर उन्नयन समिति के सलाहकार पूर्णा छेत्री से 12 हजार रुपए की रिश्वत ली थी. जब नंदिता को गिरफ्तार किया गया था  वह कामरुप जिले में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत  थी.

नंदिता कोंवर बिहार व त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवनंदा की बेटी है. देवनंता कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. नंदिता को विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो ने 8 अक्टूबर 2015 को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा नंदिता के खिलाफ एक हजार रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया गया है. कोर्ट को सूचित किए बगैर अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण यह वारंट जारी किया गया है. मामले पर अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.

इस सुनवाई में अगर नंदिता पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जा सकता है. विजिलेंट व एंटी करप्शन ब्यूरो नंदिता के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुका है लेकिन कोर्ट ने अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ हैं.

 

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