नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए राफेल डील की जांच और इस मामले में मुक़दमा दर्ज किए जाने को लेकर दायर की गई तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि, “राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है.” मिजोरम: ईसाई रीतिरिवाज के बीच पहली बार शपथ लेगी मिजो सरकार इस मामले में दायर याचिकाओं पर अदालत ने 14 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी. इन याचिकाओं में अनुरोध किया गया था कि राफेल विमानों की डील में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. असम से आई खुशखबरी, बीजेपी ने लहराया भगवा अरुण जेटली ने प्रेस वार्ता कर कोर्ट के फैसले पर बयान दिया है. उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सच और झूठ में बुनियादी फर्क होता है, राफेल सौदे पर कांग्रेस द्वारा झूठ की कहानी रची गई थी, लेकिन रक्षा सौदे में रोड़े अटकाने वालों की हार हुई है. उन्होंने कहा कि राफेल डील पर कोर्ट ने भी मान लिया है कि सौदे में नियमों का पालन किया गया है. कांग्रेस ने राजनितिक लाभ पाने के लिए पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाए थे और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की थी. खबरें और भी:- असम: नतीजा बराबरी पर आने से सिक्‍का उछालकर जीते 6 प्रत्‍याशी दिल्ली में होने वाला गीता महोत्सव कार्यक्रम शाह ने किया रद्द कांकेर: जीत का जश्न मनाने के दौरान कांग्रेसियों ने चार घरों में की तोड़फोड़