नई दिल्ली : दिल्ली में मुख्यमंत्री कार्यालय और उपराज्यपाल कार्यालय की अधिकारों को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट (SC) अधिकारों की सीमा तय करने संबंधी मुद्दों पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. दिल्ली सरकार हाईकोर्ट की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी अब इस मामले पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी. अब SC कोर्ट यह तय करेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी बेंच पहले इस पर सुनवाई करे कि दोनों के अधिकार क्या होंगे. अधिकारों से जुड़े विशिष्ट विषयों पर अलग से सुनवाई की जाएगी. बताते चलें कि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग के अधिकारों को लेकर काफी विवाद रहा है. दिल्ली सरकार ने याचिका की थी कि संविधान की धारा 239 एए के तहत उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल के निर्णयों और सुझावों के तहत ही काम करने का अधिकार होना चाहिए था. दिल्ली सरकार मंशा थी कि हाईकोर्ट में एक बड़ी बेंच बनाकर पहले इस पर सुनवाई होना चाहिए कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्या हैं. क्या उपराज्यपाल को उसी तरह मंत्रिमंडल के सुझावों पर ही निर्णय लेने को बाध्य होना चाहिए या नहीं जिस तरह संसदीय परंपरा में दूसरी सरकारों मे होता है.याचिका में दिल्ली सरकार ने उन 8 मामलों का भी जिक्र किया है जिसमें सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव दिखा था.