नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार (20 जनवरी) को अमानतुल्लाह खान और 24 अन्य के खिलाफ मई 2022 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान का विरोध करते हुए दंगा और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाज़ी करने के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ दंगा, दंगा करने के इरादे से भड़काना, लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना, हमला या आपराधिक बल, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकना एवं स्वेच्छा से लोक सेवक को डराने के लिए चोट पहुंचाने के आरोपों के तहत केस चलाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डाक्यूमेंट्स, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 195 के तहत दाखिल की गई शिकायत, जख्मी पुलिस कर्मियों के MLC, बयान, मामले की जब्त संपत्ति आदि के आधार पर प्रथम दृट्या आरोप प्रमाणित हो रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं, कोर्ट ने 8 आरोपियों को आरोमुक्त भी किया है। अदालत ने कहा कि इन आरोपितों के खिलाफ केस चलाने के लिए सबूत नहीं मिले हैं। PFI ने ही करवाई थी भाजपा नेता प्रवीण नेत्तारू की हत्या, आतंक फैलाना था मकसद 'भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ सियासी ड्रामा, कांग्रेस ने देश को बांटा..', कश्मीर में राहुल गांधी का भारी विरोध त्रिपुरा का स्थापना दिवस आज, जानिए कैसे भारत में विलय हुई ये रियासत