मुंबई: क्रूज़ ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्क‍िलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याच‍िका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी. अब आर्यन को कम से कम तीन दिन जेल में कैद रहना पड़ेगा. NCB बुधवार सुबह 11 बजे तक इस मामले में अपना जवाब दायर करेगी. बता दें कि आर्यन इस समय आर्थर रोड जेल में कैद हैं. आर्यन का मामला देख रहे उनके वकील सतीश मानश‍िंदे और अमित देसाई अदालत पहुंचे थे. उनके अलावा शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी अदालत पहुंची थीं. इससे पहले 8 अक्टूबर को मुंबई के मज‍िस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याच‍िका ठुकरा दी थी . मज‍िस्ट्रेट R M Nerlikar ने आर्यन के वकील और NCB के बीच लंबी-चौड़ी बहस के बाद ये फैसला दिया था. मज‍िस्ट्रेट ने आर्यन सहित अन्य दो की याच‍िका को ख़ारिज करते हुए कहा था कि ये केस मेन्टेनेबल नहीं है. 8 अक्टूबर को सुनवाई से पहले भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा था कि अदालत को पहले इस बात का फैसला करना चाहिए कि जमानत की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं. अनिल सिंह ने कहा था कि, 'मैं मेंटेनेबलिटी का मुद्दा उठा रहा हूं और चाहता हूं कि पहले इस बात का फैसला हो और फिर मामले के मेरिट्स पर जाया जाए.' बता दें आर्यन खान 14 दिनों की कस्टडी में हैं. ड्रग्स मामले के इस केस में NCB ने और 20 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें दो विदेशी नागर‍िक भी शामिल हैं. शन‍िवार 9 अक्टूबर को NCB ने शाहरुख खान के ड्राइवर से भी पूछताछ की थी. जानकारी के अनुसार, ड्राइवर ने ये स्वीकार किया था कि उन्होंने आर्यन और अरबाज मर्चेंट को क्रूज टर्म‍िनल पर छोड़ा था. NCB ने ड्राइवर से तक़रीबन 12 घंटे तक आर्यन और उनके दोस्तों की गतिविधियों को लेकर पूछताछ की. जन्मदिन पर अमिताभ ने फैंस को दिया सबसे बड़ा तोहफा साइबर यौन उत्पीड़न का शिकार हुईं स्वरा भास्कर, दर्ज करवाई FIR 'रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं', जरूर पढ़िए अमिताभ के यह सुपरहिट डायलॉग्स