आर्यन खान ड्रग मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उसे जमानत दे दी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज से NCB ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक के पश्चात् एक कई विवाद जुड़ते चले गए। आर्यन सहित 20 व्यक्तियों को NCB ने अपनी गिरफ्त में लिया था। यहां तक की NCB के अफसर समीर वानखेड़े भी स्वयं को विवादों से नहीं बचा पाए। वहीं NCB के लाख प्रयासों के पश्चात् भी आर्यन खान को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। मगर आर्यन के लिए जेल से बाहर निकलने का मार्ग सभी सरल नहीं हैं। उसे बाहर लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। यदि इन नियमों का वक़्त पर पालन होता है तभी आज आर्यन जेल से बाहर आ पाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आर्यन खान को जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तों को भी रखा है। इन शर्तों के मुताबिक, आर्यन किसी दूसरे अपराधी से सम्पर्क नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने का भी प्रयास नहीं करेगा तथा आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा। यहां तक की माडिया में कोई बयान नहीं देगा। वही आर्यन खान की जमानत के लिए सबसे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय से प्राप्त हुई बेल ऑर्डर की कॉपी को स्पेशल NDPS अदालत में जमा करवाना होता है। डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी को ही स्वीकार करना, ये खास NDPS अदालत के जज पर निर्भर करता है। बेल के लिए अदालत से रिलीज ऑर्डर दिया जाता है। इस रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाला जाएगा। यह जमानत पेटी दिन में दो बार प्रातः 6 बजे एवं शाम के 5 बजे ही खोली जाती है। शाम को यदि आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर पंहुच जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई के दो घंटे पश्चात् वह रिहा हो जाएगा। 'तेरा बेटा तो तुझसे भी 10 कदम आगे है', 'तड़प' का ट्रेलर देख सुनील शेट्टी से बोले अक्षय कुमार कैटरीना संग शादी की खबरों के बीच विक्की कौशल ने शेयर की खास तस्वीर, यूजर्स बोले- 'दूल्हा चमक रहा है' आलिया भट्ट को लेकर बोले पिता महेश भट्ट- बेटी ने दो साल में इतना पैसा कमाया, जितना मैंने 50 सालों में…