इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है जिसमे एक पत्नी ने अपने पति पर महिलाओं की तरह रहने का आरोप लगाया है। पत्नी ने कहा, 'मेरे पति रोज शाम ढलते ही अपने माथे पर हेयर बैंड, बिंदिया, कान में बाली पहनने के साथ होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजते-संवरते हैं। मुझे छोड़कर वे दूसरे कमरे में जाकर अकेले सो जाते हैं।' अदालत में प्रमाण देते हुए पत्नी ने कहा कि मैं और मेरे पति दोनों इंदौर में महालक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। महिला ने बताया कि शादी से पहले दो वर्ष तक हम दोनों का अफेयर रहा। अलग-अलग जाति के होने के बाद भी परिवार ने शादी करवा दी। शादी के पश्चात् मैं पति के साथ पुणे चली गई। वहां जाने पर पता चला कि पति कुछ लड़कों के साथ रहता है। इस ग्रुप के सभी लोग महिलाओं की भांति रहते हैं। महिला ने कहा, यह बात मैंने अपने परिवार को बताई। परिवार ने इंदौर आने के लिए बोला। किन्तु पति पुणे में ही रहने की जिद करते रहे। एक दिन श्रृंगार करने के बाद वे मेरे पास आए तथा गुप्तांग में चोट पहुंचा दी। यह बात परिवार को बताई तो परिवार ने मुझे इंदौर बुला लिया। पति की इस हरकत के बाद पत्नी ने थाने में इंजीनियर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ ही एक याचिका अदालत में दाखिल की। जिसमें पति को रात में औरतों जैसा श्रृंगार करने की बात कही थी। बताया था कि वह संबंध ना बनाते हुए अलग कमरे में जाकर सो जाता है। पीड़िता ने इस के चलते पति के खिलाफ सबूत भी दिए। जिसमें अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में फैसला सुना दिया। जिला अदालत में वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति ने बताया कि लसूड़िया के महालक्ष्मी नगर निवासी 26 साल की पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को इंदौर के ही 32 वर्षीय इंजीनियर दिलेश्वर निवासी महालक्ष्मी नगर से हुई थी। शादी के कुछ वक़्त पश्चात् ही पीड़िता को पति सहित सास, ननद तानाकशी करते थे। इस मामले में पीड़िता ने पति, सास एवं ननद पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिसमें पति को जेल भी जाना पड़ा। पति पीड़िता को पुणे ले गया। यहां छोटी-मोटी आवश्यकताओं के लिए रुपए की मांग करने लगा। कहासुनी में वह नाराज होकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। तब उसने पति-पत्नी की भांति संबंध भी नहीं बनाए। 2020 में वह अपनी पत्नी को बहन की तबीयत खराब होने का हवाला देकर इंदौर छोड़ गया। पत्नी ने अधिवक्ताओं के जरिए कुछ सबूत भी अदालत के सामने पेश किए। इसकी जांच महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराई गई। यह जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। इस मामले में अदालत की ने पति पर 30 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश अदालत ने दिया है। अदालत ने यह आदेश 5 मार्च 2021 से देने के सिलसिले में जारी किया है। शादी की पहली सालगिरह पर पति लाया ऐसा तोहफा देखकर हैरान रह गई पत्नी, पहुंची थाने 'राहुल पर बननी चाहिए डॉक्यूमेंट्री...': CM बघेल क्या है 'अग्निपथ योजना' और क्यों देशभर में किया जा रहा है इसका विरोध?