'हिजाब पहनना अल्लाह का हुक्म..', सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले ओवैसी

हैदराबाद: देश में जारी हिजाब विवाद पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज गुरुवार (13 अक्टूबर) को कहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि, आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक जज का जजमेंट हमारे पक्ष (हिजाब के पक्ष) में आया है और हाईकोर्ट का जो जजमेंट (कर्नाटक सरकार के पक्ष में) था, वो बिल्कुल गलत था। उसमें कुरान की कमेंट्री का मिसयूज किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

ओवैसी ने आगे कहा कि कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, वो इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह ने उसे हिजाब पहने का हुकुम दिया है। वहीं, इस दौरान ओवैसी ने भाजपा पर भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने हिजाब को अनावश्यक मुद्दा बनाया। इसको प्रतिबंधित किया। यही मेरी राय है। उन्होंने आगे कहा कि जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा। तब मैं इस पर  विस्तार से बात करूंगा। बता दें कि, शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया, ताकि एक वृहद पीठ का गठन किया जा सके। 

इससे पहले आज शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के राज्य सरकार के आदेश को यथावत रखा था। वहीं, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार करते हुए कहा कि अंतत: हिजाब पसंद का मामला है। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने से मना करते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

'शेर आया, शेर आया..', पीएम मोदी को देख लोगों ने लगाए नारे, वायरल हुआ Video

'हे केजरीवाल... क्या तुम्हे Snacks चाहिए?', पैंटी पहन इस लड़की ने किया दिल्ली के CM को ऑफर

वसुंधरा राजे के 'शक्ति प्रदर्शन' ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, बीकानेर के बाद चुरू में दिखाई ताकत

 

Related News