दिल्ली: रेप के आरोपी आसाराम एवं उसके अन्य सहयोगियों पर जोधपुर की विशेष अदालत फैसला सुनाने वाली है, दलित एवं नाबालिग युवती से रेप के मामले में आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉस्को ऐक्ट के तहत केस चल रहा है, यदि वह दोषी करार दिए जाते हैं तो आसाराम को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है. जानें अब तक - 19 अगस्त, 2013 को दलित एवं नाबालिग युवती के साथ आसाराम एवं अन्य आरोपियों द्वारा रेप किए जाने का खुलासा - 20 अगस्त, 2013 को परिजनों ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में आसाराम के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया - 21 अगस्त, 2013 को दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की मामला जोधपुर ट्रांसफर हुआ - 27 अगस्त, 2013 को पुलिस ने इमिग्रेशन सेंटर को लुकआउट नोटिस जारी किया और आसाराम के देश से बाहर जाने पर रोक - 31 अगस्त, 2013: पुलिस ने इंदौर में स्थित आश्रम से रात को 12:55 बजे आसाराम को अरेस्ट किया था - 1 सितंबर, 2013 को आसाराम को लेकर पुलिस इंदौर से पहले नई दिल्ली और फिर जोधपुर पहुंची. रिमांड - 2 सितंबर, 2013: पुलिस की जांच में रेप की पुष्टि, आसाराम को जेल - 6 नवंबर, 2013 को आसाराम के सहयोगियों शिवा, शिल्पी, शरद और प्रकाश के खिलाफ भी चार्जशीट - 7 अप्रैल, 2018: अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया - 25 अप्रैल. 2018 मतलब आज फैसला का दिन मामला आकड़ो में - 1660 दिन अब तक आसाराम जेल में बिता चुके हैं - 1470 दिनों तक चला मामले का ट्रायल - 12 बार अदालतों से उनकी जमानत याचिका को खारिज किया - 30 से ज्यादा नामी वकीलों ने आसाराम के लिए पैरवी की जिनमे राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, मुकुल रोहतगी, सोली सोराबजी और केटीएस तुलसी जैसे नाम शामिल. आसुमल से आसाराम तक के कुकर्मो का फल आज आसाराम के फैसले को लेकर राजस्थान पुलिस चौकस भक्तों के नाम आसाराम की चिट्ठी