बकरीद को लेकर असम सरकार की गाइडलाइन जारी, 5 जिलों में रहेगा पूर्ण कर्फ्यू

गुवाहाटी: असम सरकार ने कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र सोमवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके अनुसार, 5 जिलों में टोटल कर्फ्यू लगाया गया है. यह 20 जुलाई सुबह 5 बजे से प्रभावी रहेगा. इसके साथ ही मस्जिद में धर्मगुरु सहित केवल 5 लोगों को नमाज की इजाजत होगी. राज्य के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर और विश्वनाथ में पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा. यह शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में आगामी आदेश तक जारी रहेगा. 

इसके साथ ही धुबरी, कामरूप, सलमारा, माजुली, बंगाईगांव, चिरांग, उदलगुरी, कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ, चराईदेव , हैलाकंडी, डिब्रूगढ़, शिवसागर, कोकराझार, बारपेटा, नालबरी, बक्सा, बाजाली, होजई, धेमाजी, करीमगंज में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इन जगहों पर बीते कुछ दिनों में सकारात्मकता दर में कुछ सुधार आया है.  

जिन 5 जिलों में सकारात्मकता दर अधिक हैं, वहां सभी दुकानें, दफ्तर, बिजनेस प्रतिष्ठान, ग्रॉसरी शॉप, फल, सब्जी, डेरी, मिल्क बूथ, रेस्टोरेंट, ढाबा, शोरूम, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. वहीं, जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट में सुधार है, वहां दोपहर 12 बजे तक दुकानें, मार्केट और अन्य प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे. वहीं, जहां पॉजिटिविटी रेट में सुधार हुआ है, वहां बाजार शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. 

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