नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानि NRC के फाइनल मसौदा तैयार करने की समय अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. पहले ये समय अवधि 31 जुलाई तक थी. हालांकि अदालत ने NRC ड्राफ्ट में स्थान पाए हुए लोगों की भी फिर एक बार समीक्षा की केंद्र और प्रदेश सरकार की मांग ठुकरा दी है. केंद्र और राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में 20 प्रतिशत की दोबारा जांच की मांग की थी. सरकार ने आशंका व्यक्त की थी कि लाखों अवैध शरणार्थी भी स्थानीय NRC अधिकारियों के साथ मिलकर NRC मसौदे में जगह हासिल कर ली है. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ड‍िनेटर प्रतीक हजेला से कहा था कि आपको 31 जुलाई की समय अवधि तक काम पूरा करना है, केवल इस कारण से प्रक्रिया को जल्दबाजी में न करें. इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट हैं कि दावे और आपत्तियों के साथ किस तरह से निपटा जा रहा है और मीडिया हर बार ही गलत नहीं होता है. कभी-कभी वे सही भी होते हैं. कृपया यह निश्चित करें कि प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए और यह सही तरीके से पूरी की जाए. आपको बता दें कि असम में NRC का फाइनल मसौदा गत 30 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, जिसमें लगभग 40 लाख लोग बाहर रह गए थे. एक बार फिर तेजी से बढ़े पेट्रोल के दाम दिल्ली से अगरतला और डिब्रूगढ़ के लिए शुरू हुई नॉन स्टॉप फ्लाइट सोने के दामों में आया जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची पीली धातु