गुवाहाटी: पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादित ट्वीट करने के मामले में असम से अरेस्ट किए गए गुजरात के MLA जिग्नेश मेवाणी को असम की कोकराझार कोर्ट ने सोमवार (25 अप्रैल, 2022) को जमानत दे दी थी। हालाँकि, असम पुलिस ने जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद, ‘अधिकारियों पर हमला करने’ के आरोप में फिर से जिग्नेश मेवाणी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस समर्थित MLA मेवाणी के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले जिग्नेश मेवाणी को पीएम मोदी को लेकर किए गए एक विवादित ट्वीट के मामले में अरेस्ट किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में विवादित दावा करते हुए लिखा था कि पीएम मोदी नाथूराम गोडसे की विचारधारा में मानते हैं, इसलिए वे देश में शांति की अपील नहीं करेंगे। इसको लेकर उनके खिलाफ असम में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मेवाणी को पुलिस गुवाहाटी के रास्ते कोकराझार ले गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मेवाणी पर आपराधिक साजिश के आरोप में सेक्शन 120 बी, सेक्शन 259ए, वैमनस्यता फैलाने के आरोप में धारा 153A, शांति भंग करने के लिए किसी का अपमान करने के आरोप में सेक्शन 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा ट्वीट पोस्ट के लिए उन पर ये आरोप लगे थे, इसलिए IT एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और फिर अदालत ने उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। जिसके बाद कांग्रेस ने असम में मेवाणी की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया था। रविवार (24 अप्रैल, 2022) देर शाम मेवाणी को अदालत में पेश किया गया था। देर रात तक इस मामले में सुनवाई चलती रही। इसके बाद CJM कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई, मगर उन्हें कुछ मिनटों के अंदर ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कौन होगा हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष ? भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर लग सकती है मुहर भाजपा के खिलाफ 'चार्जशीट' जारी करेगी कांग्रेस, गुजरात फतह के लिए बनाया ये प्लान अरविन्द केजरीवाल के आवास पर हमले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया परेशान करने वाली स्थिति