भोपाल: मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण अटक गई है। 190 शराब ठेकों के समूहों की नीलामी के लिए ई-टेंडर के तीन चरण पूरे हो चुके थे, लेकिन चतुर्थ चरण में टेंडर नहीं खोले जा सके हैं क्योंकि चुनाव आयोग की अनुमति अभी नहीं मिली है। आबकारी विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी में इसका प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। आचार संहिता के अनुसार, विभागों के प्रस्तावों को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसा के बाद ही चुनाव आयोग को भेजा जा सकता है। आबकारी विभाग ने प्रस्ताव में यह भी औचित्य दर्शाया है कि शराब ठेकों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है, इसलिए नए ठेके दिए जाने के लिए नीलामी प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या: चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही टेंडर खोले जाएंगे और शेष 190 शराब ठेकों के समूहों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया में रुचि रखते हैं। यह खबर उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो शराब की दुकानों से शराब खरीदते हैं क्योंकि नए ठेकों के बाद शराब की कीमतों में बदलाव हो सकता है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को दिए गए 3.36 करोड़ घर, सामने आए आधिकारिक आंकड़े कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने माँगा केजरीवाल का इस्तीफा, उधर गिरफ़्तारी को 'लोकतंत्र की हत्या' बता रहे राहुल गांधी शराब घोटाले में कविता को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 26 मार्च तक बधाई ED रिमांड