अब परिवार से भी मिल सकेगा अगस्ता वेस्टलैंड का बिचौलिया मिशेल

नई दिल्ली: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को उनके परिवार वालों से मिलने की मंजूरी दे दी है. सीबीआई अदालत ने कहा है कि मिशेल एक हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए अपने वकील और परिवार से मिल सकते हैं. अदालत ने ये भी कहा है कि वे अपने देश ब्रिटेन में भी हफ्ते में एक बार फ़ोन पर बात कर सकते हैं.

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उल्लेखनीय है कि फ़िलहाल तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद मिशेल ने अपने परिवार वालों से बात करने के लिए पत्र लिखा था. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए के रूप में आरोपी बनाए गए मिशेल ने अदालत को पत्र लिखकर कहा था कि जेल अधिकारी उसके परिवार वालों से नहीं मिलने दे रहे हैं, मिशेल को पिछले महीने 22 दिसंबर को दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था.

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इससे पहले भारत सरकार ने ब्रिटिश राजनयिक को क्रिश्चियन मिशेल से मिलने की अनुमति दे दी थी, छह दिसंबर को ब्रिटेन के उच्‍चायोग ने भारत सरकार को पत्र लिखा था. इस पत्र में हाई कमीशन ने अगस्‍ता वेस्‍टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को राजनयिक से मिलने देने का आग्रह  किया था. आपको बता दें कि अगस्‍ता वेस्‍टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे में मिशेल एक बिचौलिया था और दिसंबर माह उसे यूएई से गिरफ्तार करते हुए भारत लाया गया था. पूछताछ में मिशेल एक बार मिसेज़ गाँधी और इतालियन लेडी के बेटे के बारे में बयान दे चुका है.

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