हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर आया नया फरमान ,वाहन डीलर को करना पड़ेगा ये काम

परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए हैं नई गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक साल से लगाई जा रही हैं। पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन डीलर को अपना ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना होगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट उस वाहन में नहीं लगाई जा सकेगी, जिस पर चालान, एफआईआर या बकाया धनराशि हो। सॉफ्टवेयर से मैच के बाद उन्हीं गाड़ियों में प्लेट लग पाएगी, जिन पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य वाहन डीलर्स ही करेंगे। इसके लिए आगरा में भी कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वाहन स्वामी अपनी वाहन निर्माता कंपनी के डीलर के यहां ऑनलाइन आवेदन करेगा। 

अगर जिले में डीलरशिप नहीं है तो नजदीकी जिले में भी प्लेट लगवाई जा सकती है। वाहन डीलर के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आने पर वो आरटीओ के वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर की मदद से वाहन का विवरण पता करेगा।  पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है। डीलर्स को हर संभव मदद दी जाएगी, ताकि लोग आसानी से नंबर प्लेट बदलवा सकें। आरटीओ में बुधवार को समस्त वाहन डीलर्स के साथ पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर बैठक हुई। इसमें वाहन डीलर्स ने अपनी समस्याएं गिनाईं। परिवहन अधिकारियों ने जल्द से जल्द इस सुविधा को शुरू करने पर बल दिया। 

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