लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान, उनके MLA बेटे अब्‍दुल्‍ला आजम और पूर्व सांसद पत्‍नी तजीन फातिमा की रामपुर की आज कोर्ट में पेशी हुई है। दो जन्‍म प्रमाण पत्र मामले में अदालत ने उन्‍हें व्‍यक्‍त‍िगत रूप से पेश होने को कहा था। इसके पहले अब्‍दुल्‍ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट केस में गुरुवार (22 दिसंबर) को गवाहों से जिरह नहीं हो सकी थी। अदालत ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए सपा आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फातिमा पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगा दिया था। इसके बाद अदालत ने शुक्रवार को सभी आरोपियों को तलब कर लिया। बता दें कि सपा MLA अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अलग-अलग जन्मतिथि से दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का मुकदमा MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन है। यह केस भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। बता दें कि, इस मामले में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खां और मां पूर्व सांसद डा. तजीन फातिमा भी आरोपी हैं। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में गुरुवार को इस मामले के विवेचक नरेंद्र त्यागी और इंसपेक्टर सिविल लाइंस किशन अवतार ने गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज कराए, मगर उनसे जिरह नहीं हो पाई। भाजपा नेता के वकील संदीप सक्सेना के अनुसार, गुरुवार को इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में विवेचक नरेंद्र त्यागी और इंस्पेक्टर सिविल लाइंस किशन अवतार सिंह को पेश किया गया था। इनसे जिरह की जानी थी, मगर बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से फिर से समय मांगा गया। इस पर अभियोजन पक्ष और उनके द्वारा आपत्ति दाखिल की गई। इस पर बहस हुई। उनके अनुसार, अदालत ने बचाव पक्ष द्वारा इस केस में हीलाहवाली करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए बचाव पक्ष पर 10000 रुपये का हर्जाना लगा दिया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि मुक़र्रर करते हुए सभी आरोपी सपा नेता आजम खान, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तजीन फातिमा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। मोदी सरकार में 3 गुना अधिक पकड़ी गई ड्रग्स, अमित शाह ने दिए आंकड़े, बोले- एजेंसियां ज्यादा अलर्ट फारूक अब्दुल्ला को क्या हुआ ? चीन को लताड़ा, की पीएम मोदी की तारीफ भारत के बच्चे पढ़ेंगे गीता और वेद, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करेगी मोदी सरकार