एक और केस में फंसे आज़म खान, सरकारी लेटर पैड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल का आरोप तय

लखनऊ: सरकारी लेटर पैड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल के मामले में कल यानी बुधवार (12 अक्टूबर) को पूर्व कैबिनेट मंत्री व रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के MLA आजम खान पर एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं। विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय करते हुए गवाही के लिए चार नवम्बर की तारीख मुक़र्रर की है। 

सुनवाई के दौरान आजम खान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर थे। इससे पहले 29 सितंबर को आजम खान की तरफ से दाखिल किए गए उन्मोचन प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया गया। जिस पर आजम खान की तरफ से आरोपों से इनकार करते हुए केस के विचारण की मांग की गई।

अभियोजन अधिकारी सोनू सिंह राठौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि आजम खान के खिलाफ 1 फरवरी 2019 को हजरतगंज थाने में अल्लामा नकवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2014 में आजम खान के सरकारी लेटर पैड पर भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), मौलाना कल्बे जवाद के संबंध में विवादित टिप्पणी की थी।

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