नई दिल्ली: एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग में योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज कराए गए थे. इसको लेकर बाबा रामदेव ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है. रामदेव ने अपनी याचिका में IMA पटना और रायपुर द्वारा दर्ज FIR पर रोक लगाने और प्राथमिकी को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की है. बता दें कि बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कोरोना के उपचार में दी जा रहीं एलोपैथिक दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह मामला दर्ज किया गया था. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की छत्तीसगढ़ यूनिट ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. रायपुर के SSP अजय यादव ने बताया था कि रामदेव के विरुद्ध सेक्शन 188, 269 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया है. महामारी को लेकर लापरवाही बरतने, अंशाति फैलाने के इरादे से अपमान करने जैसे आरोपों के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. IMA की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि रामदेव ने गलत जानकारी फैलाई है. इससे पहले एलोपैथी के खिलाफ बोलने और डॉक्टरों का मजाक बनाने से संबंधित वीडियो वायरल करने के आरोप में बाबा रामदेव पर IMA ने पटना में मामला दर्ज करवाया था. पटना के पत्रकार नगर थाने में केस नंबर 317/21 के तहत बाबा रामदेव पर IPC की धारा 186/188/269/270/336/420/499/504/505, 51, 52, 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और 3 एपेडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. वित्त मंत्री ने कहा- "लचीला बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण और विकास प्राथमिकताओं..." केरल सरकार के साथ फेडरल बैंक के साथ किया समझौता इनहेलेशन उत्पाद के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिलने से ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक बढ़ा