लखनऊ। उत्तरप्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्ज़िद मामले की सुनवाई को लेकर आज सीबीआई के विशेष न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायालय ने अपनी सुनवाई करते हुए आरोपियों को 20 हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले के सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि आरोपियों ने मांग की थी कि न्यायालय अपना निर्णय सुरक्षित रखे ऐसे में न्यायालय ने उनकी बात मानते हुए इस फैसले को सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि आरोपियों में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी सहित अन्य पर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा साध्वी ऋतुंभरा, विनय कटियार, महंत नृत्यगोपाल दास आदि भी आरोपी बनाए गए थे। न्यायालय की सुनवाई में आरोपियों को कुछ समय की राहत मिली है। गौरतलब है कि इन लोगों पर आरोप था कि इन लोगों ने बाबरी मस्दिज़ का विवादित ढांचा ढहाने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। इन नेताओं के पक्ष में वकीलों ने दलीलें दी थीं कि इन लोगों ने किसी तरह से भी भावनाऐं नहीं भड़काई थीं। CBI कोर्ट में आज होंगे आरोप तय, हाजिर होंगे आडवाणी-जोशी सहित कई बड़े नेता बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर महंत नृत्यगोपाल दास महाराज ने किया आत्मसमर्पण बाबरी केस : 30 मई को होंगे आरोप तय, आडवाणी आदि की अनिवार्य मौजूदगी के आदेश