10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र

नई दिल्ली : NGT के 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने के खिलाफ केंद्र सरकार ने से अपील की है कि वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 10 साल पुरानी गाड़ियों पर नही बल्कि 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लागए. साथ ही ये रोक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी लगाई जाये.

हालांकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी. यह फटकार इसलिए भी लगी थी कि केंद्र ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को अटैच नहीं किया था. बता दें कि कई महीनों पहले एनजीटी ने राजधानी में चलने वाली दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के मामले में सख्ती बरतते हुए अपने आदेश में एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ से कहा था कि वह दस साल पुराने डीलज वाहनों का पंजीकरण फौरन रद्द करें और ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपे ताकि वह इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकें.

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