सुप्रीम कोर्ट व्दारा जारी नियम के अनुसार 1 अप्रैल से देशभर में बीएस-3 मानक वाले वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है हैं। कोर्ट व्दारा जारी आदेश में सभी निजी और व्यवसायिक वाहन आएंगे, इन में टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और मल्टी-एक्सल वाहन हैं जिन पर बैन लगाई गयी हैं। इसका प्रभाव- फोर-व्हीलर कारो इसका प्रभाव नही पड़ेगा क्योंकि कई कंपनियां पहले ही बीएस-3 से बीएस-4 पर बदलाव कर चुके हैं। लेकिन अभी कुछ शहरों में बीएस-3 वाली महिन्द्रा बोलेरो और टाटा इंडिका जैसी कारें बेची जा रही हैं। बीएस-4 मानकों पर बनी कारें बीएस-3 से महंगी हैं, लेकिन ज्यादा महंगी भी नहीं है कि इसे खरीद ना पाए। अभी भी बीएस-3 मानकों वाली वाली नए वाहन की संख्या 8.24 लाख हैं जिनकी अभी बिक्री नही कि गई हैं। इन में पैसेंजर कारों की संख्या करीब 16,000 ही है, जबकि बाकी के ट्रक, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर है। इन में सबसे बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों का है, जिनकी संख्या करीब 6 लाख है। जिन लोगों ने पहले या फिर अभी खरीदे बीएस-3 वाहन हैं तो उन्हें खबराने की जरूरत नहीं है, वे पहले की तरह अपने वाहनों को चला सकते हैं। बता दे कि बीएस-4 मानकों वाले फ्यूल की बिक्री कुछ राज्यों में अभी तक शुरू नहीं हुई है, अच्छी बात ये है कि बीएस-3 व्हीकल भी इस नए फ्यूल पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मारुति और हुंडई ने की अपने वाहनों की रिकॉर्ड सेल्स, जाने क्यों जानिेए नई मारूति स्विफ्ट डिजायर और टाटा टीगॉर में अतंर पॉकेट एसेस और ओला बने पार्टनर