इंडोनेशिया सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शीघ्र ही इंडोनेशिया में शादी से पहले या शादी के पश्चात् किसी पराए पुरुष व महिला के साथ सेक्स करना प्रतिबंधित हो जाएगा। नए कानून के मुताबिक, केवल पति और पत्नी को ही शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार होगा। ऐसे में यदि शादीशुदा या कोई अविवाहित महिला या पुरुष इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें एक वर्ष के लिए जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वही अभी इस नए कानून के प्रस्ताव का इंडोनेशिया सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है तथा जल्द ही इंडोनेशिया सरकार इसे सदन में पेश करने के पश्चात् नए कानून को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। इंडोनेशियाई आम सदन के एक सदस्य बैमबैंग वुर्यांतो ने रॉयटर्स को बताया कि यह नया कानून अगले हफ्ते के आरभिंक दिनों में पारित कर दिया जाएगा। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, कोई भी अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी ओर से के साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा तो उसे अधिकतम एक वर्ष की कैद या जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसी ही कार्रवाई उन लोगों के साथ भी होगी, जो बिना शादी करे ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे। हालांकि, इस मामले में कार्रवाई तब की जाएगी, जब कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर के खिलाफ या ऐसा करने वाले अविवाहितों के माता-पिता अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अदालत में ट्रायल चलने से पहले शिकायत वापस ली जा सकती है। किन्तु यदि अदालत में ट्रायल आरम्भ हो गया तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंडोनेशिया में लगभग 3 वर्ष पूर्व भी इस कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही थी। मगर इसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे, जिस कारण सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। उस वक़्त प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों ने इस कानून को 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' का हनन बताया था। भारत के एक नोटिस से दुनिया में मची खलबली, घबराए चीन ने उठाया ये कदम मैनपुरी में सीएम योगी ने समझाया शिवपाल और अखिलेश के 'समाजवाद' में अंतर, जानिए क्या कहा ? 'बिग बॉस में सिर्फ फेलियर्स जाते हैं', शो को लेकर अशनीर ग्रोवर ने दिया हैरतंअगेज बयान