सरकारी दफ्तरों में तम्बाकू सेवन पर बैन..! सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला

बैंगलोर: कर्नाटक सरकार ने सरकारी कार्यालयों और दफ्तर परिसरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सिगरेट और किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उद्देश्य कर्मचारियों और जनता को धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। 

राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं कर सकता। इसके अलावा, अधिसूचना में सरकारी कार्यालयों में चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि कर्मचारी और आगंतुक इन नियमों से अवगत रहें। 

सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और तंबाकू के सेवन पर रोक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत पहले से ही लागू है, और कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 2021 के अनुसार भी, सार्वजनिक स्थलों पर मादक पेय या पदार्थ के सेवन पर पाबंदी है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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