खालिदा की गिरफ्तारी का आदेश दिया

ढाका. बांग्लादेश के कोर्ट ने 2015 में बस पर बम से हमला के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख खालिदा जिया की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. इस बम विस्फोट में आठ लोगो कि जान गई थी. एक अधिकारी ने बताया कि कोमिला के जिला कोर्ट की जज जोयनाब बेगम ने मंगलवार को इस मामले में आरोप पत्र स्वीकार किया. 

इसके बाद कोर्ट ने खालिदा की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. 72 साल की खालिदा के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अवामी लीग सरकार के तत्वाधान में  2014 में हुए आम चुनाव का बहिष्कार किया था. बीएनपी संसद के बाहर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी.

बीएनपी और उसके गठबंधन के 20 सहयोगी दलों ने चुनाव के एक साल पूरे होने पर विरोध स्वरूप 2015 में  राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था. उस दौरान मध्य कोमिला जिले में एक बस पर पेट्रोल बम फेंके गए जिससे आठ यात्री मारे गए. अधिकारी ने बताया कि, न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को मंजूरी देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. पूर्व प्रधानमंत्री पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार के भी कई मामले चल रहे हैं.

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