ढाका. हमारे देश में इस वक्त चुनाव का माहौल बना हुआ है और इस कड़ी में आज मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान भी हो रहे है. इस चुनावी माहौल में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की राजनीति में यह सवाल हमेशा उठता रहा है कि क्या आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलना चाहिए या नहीं. लेकिन अब इस मामले में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. मिताली राज ने किया बड़ा खुलासा, कहा कोच रोमेश पवार ने मेरे साथ किया है ये काम दरअसल बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले के अनुसार अब बांग्लादेश में ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जो अपनी लंबित याचिकाओं के साथ या सीधे तौर पर दो साल या उससे अधिक समय से जेल में हो या इतने समय के लिए कभी जेल में कैद रह चुके हो. इन सभी मामलो में आने वाले लोग अब बांग्लादेश में 30 दिसंबर को होने वाले आम चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे. छह महीने की यात्रा कर मंगल की जमीन पर उतरा मार्स इनसाइट बांग्लादेश की एक प्रसिद्ध मीडिया एजेंसी ने हाल ही में पेश की अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है. इस रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने यह फैसला बांग्लादेश की एक विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पांच नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया भी आगामी चुनाव लड़ नहीं सकेंगी. ख़बरें और भी हॉकी विश्व कप: भारत जीत सकता है 43 साल बाद खिताब आइसीसी की महिला टी-20 रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने लगाई बड़ी छलांग सुर्खियां: ये हैं देश और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी ख़बरें चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भारत में है मौजूद