रांची: झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने संथाल के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच को लेकर जिला कलेक्टर (डीसी) के द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र पर आपत्ति जताई थी, जिसमें घुसपैठ होने से इनकार किया गया था। झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। सितंबर में हाई कोर्ट ने कमेटी का गठन करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य सरकार पहले इस कमेटी को बनाने पर सहमत थी, लेकिन बाद में वह इससे पीछे हट गई। इसके बाद राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए तैयार हो गई थी। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार को 1 अक्टूबर से पहले इस मामले पर बैठक करनी चाहिए, जिसमें कमेटी बनाने पर चर्चा की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि संथाल के जिलों के कलेक्टर ने घुसपैठ होने से इनकार किया, जबकि राज्य सरकार ने घुसपैठ की बात कही है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में घुसपैठ से संबंधित जानकारी दी थी और राज्य सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन पर जोर दिया था। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कक्षा 9 से 12 के बच्चे इस तरह उठाएं लाभ 'कल से न्याय नहीं दे पाउँगा..', CJI चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट पर दिया भावुक संबोधन 'गुटखा-तंबाकू छोड़ो तभी लौटेगी बिजली', BJP नेता का अनोखा फरमान