नई दिल्ली : जिन ग्राहकों के खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं उन्हें 30 अप्रैल तक अपने केवाईसी से संबंधित जानकारी और आधार नंबर को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जमा करने होंगे.यदि ऐसा नहीं किया जाता है, उनके खाते बंद भी किए जा सकते हैं. गौरतलब है कि मंगलवार को इस संबंध में आयकर विभाग ने बैंकों से ग्राहकों द्वारा स्व प्रमाणीकरण को लेकर जानकारी मांगी है. जिन ग्राहकों के खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं उन्हें 30 अप्रैल तक अपने केवाईसी से संबंधित जानकारी और आधार नंबर को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जमा करना अनिवार्य होगा. अन्यथा यह खाते बंद किये जा सकते हैं. विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के तहत जानकारियों को स्व-प्रमाणित करना होगा. बता दें कि आयकर विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 31 अगस्त 2015 से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एफएटीसीए के कार्यान्वयन के लिए हुआ अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए) लागू हो गया. इसके तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वयं प्रमाणन प्राप्त करने की आवश्यकता है, यदि 30 अप्रैल तक ग्राहक स्व प्रमाणीकरण और इन जानकारियों को देने में असमर्थ रहे तो बैंक व वित्‍तीय संस्‍थाओं को आपका खाता बंद करने का अधिकार होगा. यह भी देखें केयर्न एनर्जी को इन्कम टेक्स विभाग ने भेजा 10,247 करोड़ का नया नोटिस आयकर विभाग ने पेनकार्ड और आधार को लिंक करने का विकल्प सुझाया