शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में नाई दुकानें खुली रहेंगी. गृह मंत्रालय ने साथ ही बताया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को भी अनुमति दे दी गई है. प्रवासी श्रमिकों की निगरानी के लिए यहां पर बनाई जाएंगी समितियां आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शुक्रवार(1 मई) को गृह मंत्रालय ने दो और हफ्तों के लिए लॉकडाउन का विस्तार करते हुए 17 मई तक इसे आगे बढ़ा दिया. इस दौरान सभी राज्यों के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर इन क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए.जहां रेड जोन में लोगों को लॉकडाउन में कोई भी राहत नहीं मिली है, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को थोड़ी राहत दी गई है. आज राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार पहुंचेगी ट्रेन, सभी तैयारियां पूरी अपने बयान में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन क्षेत्रों में नाई की दुकानों और सैलून को भी खोलने की अनुमति है. इन क्षेत्रों में यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा. देश में लॉकडाउन का अगला चरण 17 मई तक चलेगा. खुशखबरी : इस राज्य का एक ही जिला रेड जोन में शामिल पीपीई किट को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश बिहार सरकार ने किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन, विपक्ष बोला- लोगों को सुविधा भी दें