बरोदा: हरियाणा में बरोदा असेंबली उपचुनाव के 3 नवंबर को होने वाले मतदान व 10 नवंबर को मतगणना के दिन पूरे होते जा रहे है, विधानसभा क्षेत्र व साथ लगते 3 किलोमीटर क्षत्र में ‘ड्राइ डे’ रहने वाले है। शराब के ठेके या शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखे जाने वाले है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37 (10) के प्रावधानों के अनुपालना और आबकारी नीति 2020-21 के खंड 2.13.1 के मुताबिक 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर 2020 को मतदान की समाप्ति शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। मतगणना वाले दिन 10 नवंबर को भी मतगणना ख़त्म होने तक यह आदेश लागू रहने वाले है। बिना लाइसेंस के परिसर में शराब रखने और भंडारण के संबंध में आबकारी कानूनों में निर्धारित प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने वाले है। व्यक्तियों द्वारा शराब का भंडारण न किया जा सके, इसलिए पूरी निगरानी बरती जाने वाली है। जंहा इस बात का पता चला है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल का बोलना है कि उपचुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाएगा। धनबल या शराब से मतदाताओं को प्रभावित नहीं होने देंगे। जानिए क्या है चिराग के मेनिफेस्टो में वाजपेयी का सपना कराची में खौफनाक हुआ मंज़र, 4 मंज़िला इमारत में हुआ विस्फोट थाईलैंड में प्रदर्शन के बाद निलंबित हुआ टीवी प्रसारण