सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से CMVR, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों के लिए रूल्स का निर्धारण भी किया जा चुका है. इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है. जिसमे यह बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, नियमों के मुताबिक, चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान करने वाली है. जिसके साथ साथ, यह सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट कर रहा है. यह ऐसी मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखने का भी प्रावधान करता है. ये नियम, केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की दिनांक से एक वर्ष के उपरांत प्रभावी होने वाली है. हो सकता है चालान: नए यातायात नियम का पालन न करने वालों पर 1,000 का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. नए नियमों की माने तो, उपयोग किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता भी होना जरुरी है. सवारी की पूरी अवधि के बीच बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को सेफ्टी हार्नेस से बांधना जरुरी है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है. दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बनाते हैं कि वे पीछे की सवारी करते वक़्त क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहन सकते है. हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए. केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित भी कर दिया है. बिना किसी डाउन पेमेंट के भी आप अपने घर ला सकते है ये कार क्या फ्यूल टेंक ने चला गया है पानी और स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक तो अपनाएं ये टिप्स सेफ्टी में इन कारों को मिली इतनी रेटिंग