बेनामी संपत्ति बताओ , 5 करोड़ तक का ईनाम पाओ

नई दिल्ली : यदि आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं तो सरकार ने आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया है . जी हाँ बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक करोड़ रुपये का ईनाम देने की योजना शुरू की है.इसमें यदि कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे  एक करोड़ से लेकर5 करोड़ तक का ईनाम मिलेगा. यही नहीं यदि आप किसी कर चोरी की जानकारी देते हैं तो 50 लाख रुपए का ईनाम दिया जाएगा.

वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार ऐसी संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी.कोई भी व्यक्ति बेनामी प्रतिबंधित इकाई में संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी दे सकता है.बेनामी लेनदेन  सूचना  ईनाम योजना , 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी.सरकार ने 1988 के बेनामी एक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट , 2016 पारित कराया है.

उल्लेखनीय है कि मंत्रालय के अनुसार इस योजना का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं. बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा. बेनामी  संपत्तियों के बारे में सूचना देने वाले लोगों के लिए इस योजना के तहत ईनाम दिया जाएगा.यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की ईनामी योजना की भी घोषणा की है.टैक्स चोरी की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देनी होगी.इस ईनामी योजना के बारे में इनकम टैक्स के ऑफिसों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है.

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