कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने ग्रुप ‘C’ में कार्यरत 842 लोगों की नौकरी निरस्त कर दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कल तक नौकरी रद्द करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने स्कूल सर्विस कमीशन का आदेश दिया है कि आयोग कल दोपहर 12 बजे तक सिफारिश निरस्त कर देगा. उसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा बोर्ड कल दोपहर 3 बजे तक नियुक्ति पत्र निरस्त करेगा. इसके साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग को 785 लोगों के अनुशंसा पत्र रद्द करने का आदेश दिया है. बाकी 57 लोगों को आयोग ने कोई अनुशंसा पत्र नहीं दिया. स्कूल सेवा आयोग ने एक शपथपत्र में आज अदालत में जमा दिया है. अदालत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 57 व 785 कुल 842 व्यक्तियों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इनमें से कोई भी स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता है. वे स्कूल में कुछ भी छू नहीं सकते. कोर्ट ने कहा कि, यह अदालत उनके वेतन की वापसी के मुद्दे पर बाद में निर्णय लेगी. अदालत ने पूछा कि ग्रुप सी के मामलों में सिफारिश किए गए कितने लोगों ने OMR से छेड़छाड़ की है. शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आयोग से पुछा कि सिफारिश की गई है कि कितने लोगों की OMR शीट में हेराफेरी हुई है? होली के बाद कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम ? देखें IMD का अनुमान हिमाचल में एंट्री अब हुई महंगी, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया टोल टैक्स 'मुझे मारने की कोशिश की गई..', पुलवामा पीड़ितों संग धरना दे रहे किरोड़ीलाल मीणा अस्पताल में भर्ती