बेंगलुरु: बेंगलुरु के डीजे हल्ली व केजी हल्ली क्षेत्र में बीते दिनों हुई हिंसा के केस में 58 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके विरुद्ध दंगा, लूटा, आगजनी व सार्वजनिक संपत्तियों को बर्बाद करने सहित आइपीसी की अन्य धाराओं में कुल 52 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं. इसके अलावा, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लागू धारा-144 (निषेधाज्ञा) को अठारह अगस्त यानी मंगलवार की प्रातः तक के लिए बढ़ा दिया गया है. रविवार को बेंगलुरु ईस्ट के पुलिस उपायुक्त एसडी शरनप्पा ने इस संबंध में बताया, 'हमने शुक्रवार से 58 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दंगे के केस में अब तक 264 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, मैन आरोपित हमारी हिरासत में हैं और हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं. इसके अलावा बाकी आरोपितों को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्हें शहर व बेल्लारी की कारागार में बंद आकर दिया गया है. ' इस पहले पुलिस दंगा भड़काने के इलज़ाम में नगावरा की कांग्रेस पार्षद इरशाद बेगम के हस्बैंड कलीम पाशा को गिरफ्तार कर चुकी है. आपको बता दें की कर्नाटक की पुलकेशीनगर विधानसभा सीट से कांगे्रस MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन की फेसबुक पोस्ट को लेकर बीते मंगलवार की रात्री इलाके में जबर्दस्त हिंसा भड़क गई थी. समुदाय स्पेशल के लोगों ने MLA श्रीनिवास का आवास तक जला दिया था. डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन को भी निशाना बना लिया गया था. इस भड़काउ हिंसा में पचास से अधिक पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे. चंद्रबाबू नायडू ने लिखी PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, वाईएस जगन सरकार पर लगाया यह आरोप दूल्हा निकला कोरोना पॉजिटिव, शादी में शामिल होने वालों में मचा हड़कंप भगवान विष्णु के सभी अवतार हमारे, इससे भाजपा को क्या दिक्कत - अखिलेश यादव