जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गोपालगढ़ सांप्रदायिक दंगे के मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। जयपुर की एडीजे-4 कोर्ट ने मुख्यमंत्री शर्मा की व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री को कोर्ट में पेश होने से रोका जाए। मुख्यमंत्री की ओर से उनके वकील ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि शर्मा की व्यस्तताओं के कारण वह नियमित सुनवाई में पेश नहीं हो सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने उनकी यह याचिका अस्वीकार कर दी। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है और कहा है कि वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के तहत सीबीआई ने जानबूझकर भजनलाल का नाम चार्जशीट में शामिल किया था, जबकि वह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर गए थे। गौरतलब है कि भजनलाल शर्मा 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में आरोपी हैं, जिसमें 10 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री शर्मा और अन्य नेताओं का नाम है। जांच के लिए गहलोत सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपा था। भजनलाल शर्मा पिछले 11 सालों से जमानत पर हैं। 'जहाँ दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई..', अखिलेश के खिलाफ सीएम योगी का नया नारा पुतिन ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान, सुलग जाएंगे चीन-पाकिस्तान गुरुग्राम में बुलडोज़र एक्शन, 45 झुग्गियां समेत 100 रेहड़ियां हटाई गईं