जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में आरोपी पूर्व MLA मलखान सिंह, सह आरोपी परसराम बिश्नोई और इन्द्रा बिश्नोई की पुलिस हिरासत में अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने इन्द्रा बिश्नोई की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है. अधीनस्थ अदालत द्वारा इन्द्रा बिश्नोई के बेटे-बेटी की शादी के लिए 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक चार दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी. इस मामले में वकील हेमंत नाहटा ने बताया कि इन्द्रा बिश्नोई के बेटे वैभव की शादी 05 अप्रैल को व पुत्री सिद्धी की शादी 8 अप्रैल को है जिसके लिए केवल चार दिन की अंतरिम जमानत मिली है, जबकि एक मां के अरमानों के साथ शादी की रस्मों के लिए पर्याप्त समय की अंतरिम जमानत जरुरी है. इस पर अदालत ने 04 अप्रैल 2021 को सुबह दस बजे से 14 अप्रैल 2021 को शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में इन्द्रा बिश्नोई को 11 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है. वहीं, आरोपी मलखान सिंह व सह आरोपी परसराम की तरफ से बताया गया कि उनके भतीजे व भतीजी की शादी है. वो दोनों के मामा हैं और शादी में रस्मों रिवाज के लिए उनका मौजूद रहना जरुरी है. ऐसे में हाई कोर्ट ने मलखान सिंह व परसराम को 4 अप्रैल 2021 को सुबह दस बजे से 9 अप्रैल 2021 की सुबह दस बजे तक पुलिस हिरासत में अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने की किश्तों को माफ़ करने की घोषणा की आईसीआरए का बड़ा बयान, कहा- 'कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भविष्य के दृष्टिकोण..." थाईलैंड ने दिया जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन प्राधिकरण