नई दिल्ली: 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे, जो 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) लाएंगे। नए कानून में विभिन्न अपराधों, खासकर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बाल अपहरण से संबंधित अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। मुख्य धाराएं और उनके निहितार्थ:- धारा 65: 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर कम से कम 20 साल की कैद हो सकती है, जिसे संभवतः आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें दोषी आजीवन कारावास में रहेगा, यानी दोषी मौत होने तक कालकोठरी में ही रहेगा। धारा 66: यदि बलात्कार के दौरान कोई महिला की मौत हो जाती है या कोमा में चली जाती है, तो अपराधी को कम से कम 20 साल की जेल हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 70: नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए कम से कम 20 साल की जेल हो सकती है, जिसे संभवतः आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। धारा 71: बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बार-बार अपराध करने वालों को रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। धारा 104: हत्या करने वाले आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अपराधी को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। धारा 109: किसी को नुकसान पहुँचाने वाले आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अपराधी को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। धारा 139: भीख माँगने के लिए किसी बच्चे का अपहरण करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। भीख माँगने के लिए किसी बच्चे को अपंग बनाने पर अनिवार्य आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। धारा 143: एक से अधिक बार बाल तस्करी में शामिल होने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी भी आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे। आजीवन कारावास को समझना: - हालाँकि अक्सर इसे 14 या 20 साल माना जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर आजीवन कारावास का मतलब मृत्यु तक कारावास होता है। 2012 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का मतलब है कि अपराधी को जीवित रहने तक कैद में रहना है। 14 साल की सजा काटने के बाद, दोषी के मामले की समीक्षा, सजा समीक्षा समिति द्वारा की जाती है, जो व्यवहार के आधार पर सजा को कम कर सकती है। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता के तहत निर्दिष्ट मामलों में, आजीवन कारावास क्षमा की संभावना के बिना पूर्ण है। आतंकवाद की परिभाषा और सजा:- पहली बार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113 के तहत आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने का इरादा रखने वाला कोई भी कार्य शामिल है। इसमें तस्करी, नकली मुद्रा प्रसारित करना, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग करना, जैविक, रेडियोधर्मी या परमाणु साधनों से हमले करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। सरकारों को प्रभावित करने के इरादे से आतंकवाद या अपहरण के माध्यम से प्राप्त संपत्ति रखना भी इस परिभाषा के अंतर्गत आता है। धारा 113 के तहत सजा: मृत्यु या आजीवन कारावास: आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से मौत का कारण बनने के लिए। पांच साल से आजीवन कारावास: आतंकवादी गतिविधियों में साजिश रचने, प्रयास करने या सहायता करने के लिए। तीन साल से आजीवन कारावास: आतंकवादी को छिपाने या छिपाने का प्रयास करने के लिए। पिछला कानूनी ढांचा:- पहले, IPC में आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था। 1967 के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) में कई बार संशोधन किया गया, जिसमें सरकार को संस्थाओं को आतंकवादी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति देकर आतंकवादी गतिविधियों को संबोधित किया गया। UAPA की धारा 16 के तहत, आतंकवाद के माध्यम से मौत का कारण बनने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। ये बदलाव भारत के कानूनी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों और आतंकवाद की सख्त प्रवर्तन और स्पष्ट परिभाषाएँ हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने इन कानूनों की तारीफ की थी और इन्हे बदलते और आगे बढ़ते भारत का संकेत बताया था। भारत और अफ्रीका में खिताबी भिड़ंत आज, देखें दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और मौसम अपडेट NEET मामले में CBI का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, आज गुजरात के 7 ठिकानों पर मारा छापा 60 लाख का बीमा पाने के लिए शख्स ने उठाया ऐसा कदम, मामला जानकर रह जाएंगे दंग