भोपाल : मध्यप्रदेश में उम्मीद से भी तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है. वही, राज्य में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सीएम शिवराज भोपाल की गलीयों को दौरा कर रहे है. राज्य में इस दौरान कई शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है. वहीं अब कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल तरुण पिथोड़े के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश कुमार एस ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर 5 अप्रैल रविवार रात 12 बजे से भोपाल को पूरी तरह लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा. करोद मंडी भी 5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी. व्यापारी किसानों से सब्जी आदि खरीद कर नगर निगम के माध्यम से बिक्री कर पाएंगे. चिकित्सा उपकरण की कमी को दूर करने के लिए नीति आयोग ने किया ऐसा काम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि किराना दुकान और अन्य दुकानों को दी गई छूट समाप्त कर दी गई है. इस आदेश में कहा गया है कि अधीकृत होम डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. केवल दवाई दुकान ही खुली रहेंगी. होम डिलीवरी, दूध पार्लर, और मेडिकल दुकानें इस दौरान खुले रहेंगे. शासकीय कार्य के लिए अतिआवश्यक सेवा मे लगे हुए सभी अधिकारियो और कर्मचारियो के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी. लालू को पसंद नहीं आई पीएम मोदी की 'दिया जलाओ' अपील, कसा तंज राज्य के इस सख्त लॉकडाउन कोई भी बाहर नही निकल पाएगा लेकिन लॉकडाउन के दौरान मीडिया और उनके प्रतिनिधियों को भी पूर्व अनुसार छूट लागू रहेगी. लॉकडाउन में निजी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं. किसी भी क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. कंटेंटमेंट क्षेत्र से बाहर जाना और जोन के बाहर पाए जाने पर आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और सम्बंधित की गिरफ्तारी की जाएगी. सड़क पर कोई भी व्यक्ति घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार कर कानूनी कर्रवाई की जाएगी. आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कारणों के लिए दिए गए पास भी निलंबित कर दिए गए हैं. कोरोना से जंग में जी-जान से जुटे हैं पीएम मोदी, भारत के साथ ही अन्य देशों को भी बंधा रहे हिम्मत पीएम मोदी की अपील को सफल बनाने के लिए घर-घर दीपक बाँट रहे कुम्हार समुदाय के लोग Irda : पॉलिसी भुगतान के लिए मिला इतना अतिरिक्त समय